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अंबिकापुर: प्रतिबंधित पनीर जब्त, यात्री बस पर बड़ी कार्रवाई

सोमवार, 3 अगस्त 20260 व्यूज
अंबिकापुर: प्रतिबंधित पनीर जब्त, यात्री बस पर बड़ी कार्रवाई
सरगुजा संभाग में प्रतिबंधित एनालॉग पनीर के अवैध परिवहन के खिलाफ खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। राजहंस ट्रेवल्स की बस से पनीर जब्त कर प्रकरण दर्ज किया गया है।

अंबिकापुर: छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा जनस्वास्थ्य और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा को सर्वोपरि रखते हुए अमानकीकृत डेयरी एनालॉग (एनालॉग पनीर) और दुग्ध उत्पाद सदृश अन्य खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण और विक्रय पर लगाए गए प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरगुजा संभाग में विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के पहले ही दिन खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजहंस ट्रेवल्स की एक यात्री बस से प्रतिबंधित पनीर जब्त किया और अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज कर लिया है।

गौरतलब है कि राज्य शासन ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत पूरे प्रदेश में एनालॉग पनीर और ऐसे अन्य गैर-दुग्ध उत्पादों के निर्माण से लेकर विक्रय तक पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 31 जुलाई 2026 को राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही प्रभावी हो गया है। इसी क्रम में, रविवार की सुबह अंबिकापुर के नए बस स्टैंड पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने सघन जांच अभियान चलाया।

जांच के दौरान, बस क्रमांक CG 15 EC 0828, जो राजहंस ट्रेवल्स की बताई जा रही है, से प्रतिबंधित श्रेणी के पनीर का अवैध परिवहन पाया गया। प्रवर्तन टीम ने तत्काल जब्त की कार्रवाई करते हुए उक्त सामग्री को कब्जे में लिया और परिवहन के संबंध में वैधानिक प्रकरण दर्ज कर लिया। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान केवल अंबिकापुर शहर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जिले की सीमावर्ती क्षेत्रों और प्रवेश मार्गों पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी। बसों, जीपों और मालवाहक वाहनों सहित सभी प्रकार के परिवहन साधनों की नियमित जांच जारी रहेगी।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन टीम द्वारा जिले के थोक एवं खुदरा विक्रेताओं के साथ-साथ अन्य खाद्य कारोबार संचालकों को भी नोटिस जारी कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं। व्यापारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे बिना वैध स्रोत, क्रय बिल और आपूर्तिकर्ता की जानकारी के किसी भी प्रकार के पनीर या दुग्ध उत्पाद का क्रय-विक्रय न करें। यदि ऐसा करते पाए गए तो कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने बस संचालकों और ट्रांसपोर्टरों से भी अपील की है कि वे प्रतिबंधित एनालॉग पनीर या अन्य खाद्य पदार्थों के परिवहन में सहयोग न करें, अन्यथा उन्हें भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

इस प्रवर्तन कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकांत यादव और श्री तुलेश्वर सिंह के साथ पुलिस विभाग के श्री राजेंद्र बाखला भी मौजूद रहे। विभाग ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कहीं भी प्रतिबंधित या संदिग्ध एनालॉग पनीर या अन्य खाद्य पदार्थों का अवैध निर्माण, भंडारण, परिवहन या विक्रय होता दिखे, तो तत्काल इसकी सूचना विभाग को दें, ताकि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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