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2 महीने के लिए 6 जिलों से बाहर, हिस्ट्रीशीटर मोनिका पर पुलिस का शिकंजा

शुक्रवार, 2 अक्टूबर 20261 व्यूज
2 महीने के लिए 6 जिलों से बाहर, हिस्ट्रीशीटर मोनिका पर पुलिस का शिकंजा
रायपुर की कुख्यात हिस्ट्रीशीटर मोनिका सचदेव पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे 6 जिलों से 2 महीने के लिए जिला बदर कर दिया है। मोनिका के खिलाफ 17 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

रायपुर पुलिस ने शहर की एक जानी-मानी हिस्ट्रीशीटर मोनिका सचदेव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। टिकरापारा थाना क्षेत्र की सक्रिय गुंडा-बदमाश और गैंग हिस्ट्रीशीटर मोनिका को आगामी दो महीनों के लिए रायपुर सहित कुल 6 जिलों से जिला बदर कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार, यह कदम शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में उठाया गया है।

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, मोनिका सचदेव के खिलाफ वर्ष 2005 से अब तक कुल 17 आपराधिक प्रकरण दर्ज हो चुके हैं। इन मामलों में मारपीट, अवैध वसूली, लूट, आबकारी एक्ट और एनडीपीएस एक्ट जैसी गंभीर धाराओं के तहत अपराध शामिल हैं। सिटी कोतवाली, टिकरापारा, गोलबाजार और सिविल लाइन थाना क्षेत्रों में उसके खिलाफ विभिन्न मामले दर्ज हैं। हाल ही में, जेल परिसर में महिला प्रहरी से मारपीट और धमकी देने का एक और गंभीर मामला सामने आया था, जिसमें महिला प्रहरी को चोटें आई थीं।

पुलिस उपायुक्त पश्चिम क्षेत्र की रिपोर्ट के आधार पर की गई जांच में यह बात सामने आई कि रावतपुरा कॉलोनी क्षेत्र में मोनिका की गतिविधियों के कारण लोगों में भय का माहौल था और वे शिकायत करने से कतरा रहे थे। इस रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए, पुलिस कमिश्नर ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत यह जिला बदर का आदेश जारी किया है।

रायपुर पुलिस का कहना है कि शहर में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदतन अपराधियों के खिलाफ यह प्रतिबंधात्मक कार्रवाई एक निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी, ताकि अपराधियों में भय व्याप्त हो और आम नागरिक सुरक्षित महसूस कर सकें।

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