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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट: जूनियर इंजीनियर भर्ती में इस्तीफे से खाली पदों पर नई भर्ती का आदेश

गुरुवार, 1 अक्टूबर 20261 व्यूज
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट: जूनियर इंजीनियर भर्ती में इस्तीफे से खाली पदों पर नई भर्ती का आदेश
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिजली कंपनियों में जूनियर इंजीनियर भर्ती मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि चयनित अभ्यर्थियों के इस्तीफे से खाली हुए पदों को नई रिक्ति माना जाएगा, जिसके लिए नई भर्ती प्रक्रिया अपनानी होगी।

रायपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिजली कंपनियों में जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के पदों पर भर्ती को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने कहा है कि यदि चयन प्रक्रिया पूरी होने और चयनित उम्मीदवारों के कार्यभार संभालने के बाद कोई अभ्यर्थी इस्तीफा देता है, तो उससे खाली हुए पदों को नई रिक्ति माना जाएगा। ऐसे पदों को भरने के लिए विभाग को नई भर्ती प्रक्रिया अपनानी होगी और नए सिरे से विज्ञापन जारी करना होगा।

यह मामला छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के पदों पर हुई भर्ती से जुड़ा था। भर्ती का विज्ञापन 15 सितंबर 2023 को जारी किया गया था और 23 अक्टूबर 2024 को चयन सूची जारी की गई थी। इस सूची में भूपेश वर्मा और विकास कुमार गुप्ता का चयन नहीं हो पाया था। बाद में, कुछ चयनित उम्मीदवारों ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया, जिससे उक्त पद खाली हो गए।

खाली हुए पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर भूपेश वर्मा और विकास कुमार गुप्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनकी ओर से दलील दी गई थी कि चयनित उम्मीदवारों के इस्तीफे के बाद खाली हुए पदों को प्रतीक्षा सूची (वेटिंग लिस्ट) में शामिल अभ्यर्थियों से भरा जाना चाहिए, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया के दौरान कोई दूसरी या तीसरी प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की गई थी। उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत भी जानकारी मांगी थी, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने अदालत का रुख किया।

हालांकि, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक बार चयन प्रक्रिया पूरी हो जाने और उम्मीदवारों के कार्यभार ग्रहण कर लेने के बाद, इस्तीफे से खाली हुए पद मूल भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा नहीं माने जा सकते। इन खाली पदों को नई रिक्तियों के तौर पर देखा जाएगा, जिनके लिए नई भर्ती प्रक्रिया के तहत विज्ञापन जारी किया जाना अनिवार्य है। कोर्ट के इस फैसले से भर्ती नियमों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है और अब ऐसे खाली पदों को भरने के लिए नई प्रक्रिया का पालन करना होगा।

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